MP RTE Admission 2026-27: शिक्षा का अधिकार के तहत फ्री एडमिशन शुरू, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
2026-03-13

RTE MP Online Admission 2026-27: मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत गैर-अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। इस योजना के अंतर्गत कमज़ोर और वंचित वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की 25% आरक्षित सीटों पर कक्षा 8वीं तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है।
विषय सूची (Table of Contents)
- RTE Admission 2026-27 क्या है?
- प्रवेश प्रक्रिया की महत्वपूर्ण तिथियां
- कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता)
- कक्षा के अनुसार आयु सीमा
- आवश्यक दस्तावेज की सूची
- आवेदन कैसे करें? (प्रक्रिया)
- महत्वपूर्ण लिंक्स
RTE Admission 2026-27 क्या है?
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के तहत गरीब और वंचित समूह के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिया जाता है। सत्र 2026-27 के लिए पूरी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जा रही है।
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प्रवेश प्रक्रिया की महत्वपूर्ण तिथियां
राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की तिथियां इस प्रकार हैं:
- पोर्टल पर स्कूलों का प्रदर्शन: 09 मार्च 2026 से
- ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार: 13 मार्च 2026 से 28 मार्च 2026 तक
- दस्तावेजों का सत्यापन (जनशिक्षा केंद्र में): 14 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक
- ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल आवंटन: 02 अप्रैल 2026
- आवंटित स्कूल में प्रवेश: 03 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक
कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता)
RTE प्रवेश 2026 के लिए बच्चों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बाँटा गया है।
1. वंचित समूह (Disadvantaged Group)
इस श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित वर्ग के बच्चे शामिल हैं:
- अनुसूचित जाति (SC)
- अनूसूचित जनजाति (ST)
- वनभूमि के पट्टाधारी परिवार
- विमुक्त जाति
- दिव्यांग बच्चे (मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र अनुसार)
- HIV ग्रस्त बच्चे
2. कमजोर वर्ग (Weaker Section)
- गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवार के बच्चे
- राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अनाथ बच्चे
- मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही
कक्षा के अनुसार आयु सीमा
नवीन शिक्षा नीति के अनुसार सत्र 2026-27 के लिए आयु की गणना कक्षा 1 के लिए 30 सितम्बर 2026 और प्री-प्रायमरी कक्षाओं के लिए 31 जुलाई 2026 की स्थिति में की जाएगी।
- नर्सरी: न्यूनतम 3 वर्ष से अधिकतम 4 वर्ष 06 माह
- केजी-1: न्यूनतम 4 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष 06 माह
- कक्षा-1: न्यूनतम 6 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष 06 माह
आवश्यक दस्तावेज की सूची
ऑनलाइन फॉर्म भरने और जनशिक्षा केंद्र पर सत्यापन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रति (Original) होना अनिवार्य है:
बच्चे के दस्तावेज:
- समग्र आईडी: 9 अंकों की बच्चे की समग्र आईडी।
- आधार कार्ड: बच्चे का 12 अंकों का आधार नंबर।
- जन्म प्रमाण पत्र: सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट फोटो: बच्चे के 2 पासपोर्ट साइज़ फोटो।
अभिभावक के दस्तावेज:
- निवास प्रमाण पत्र: वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या बिजली का बिल।
- जाति / BPL प्रमाण पत्र: SC/ST/विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र या जीवित BPL कार्ड।
- समग्र परिवार आईडी: 8 अंकों की परिवार समग्र आईडी।
आवेदन कैसे करें? (प्रक्रिया)
RTE के तहत आवेदन केवल ऑनलाइन ही किए जा सकते हैं। कोई भी ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार के आधिकारिक RTE पोर्टल पर जाएं।
- स्कूलों का चयन: आवेदन फॉर्म में न्यूनतम 03 और अधिकतम 10 स्कूलों का चयन अपने ग्राम/वार्ड या पड़ोस के आधार पर करें।
- दस्तावेज अपलोड करें: सभी जरूरी आरक्षित कोटे के दस्तावेजों को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करें।
- सत्यापन: फॉर्म जमा करने के बाद पावती डाउनलोड करें और निर्धारित तिथि के अंदर अपने चुने हुए 'जनशिक्षा केंद्र' पर मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन (Verification) कराएं।
- लॉटरी का इंतज़ार: सत्यापन के बाद पात्र पाए गए बच्चों को 02 अप्रैल 2026 को ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल आवंटित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण सूचना: यदि आपका बच्चा पहले से ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क पढ़ रहा है, तो वह इस सत्र में दोबारा आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है।
महत्वपूर्ण लिंक्स
यदि आपके पास RTE प्रवेश 2026 से जुड़ा कोई सवाल है, तो आप हमारी वेबसाइट के संपर्क पेज पर जा सकते हैं।